खेतों में नरवाई जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड
कटनी (10 नवम्बर)- कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने भारतीय दण्ड विधान 1973 की धारा 144 के तहत खेतों में नरवाई जलाने पर सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय मध्यप्रदेश द्वारा भी वायु अधिनियम तथा प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिये अर्थदण्ड के प्रावधान भी किये गये हैं। इसके अनुसार छोटे भूमि मालिक, जिनकी भूमि का क्षेत्रफल 2 एकड़ से कम है, उन्हें पर्यावरणीय मुआवजे के रुप में 2500रुपये प्रति घटना अर्थदण्ड देना होगा। छोटे भूमि मालिक, जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से अधिक एवं 5एकड़ से कम है, उन्हें पर्यावरणीय मुआवजा 5 हजार रुपये प्रति घटना देना होगा। एैसे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक होगा, नरवाई जलाने पर उन्हें पर्यावरणीय मुआवजे के रुप में 15हजार रुपये प्रति घटना अर्थदण्ड देना होगा।