पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र तीन चरणों में लिये जायेंगे
कटनी (8 दिसम्बर)- त्रिस् unतरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021-22 मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन 1995 के नियम 28, 29 के अंतर्गत कटनी जिले में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र तीन चरणों में लिये जायेंगे। जिसमें प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर 2021 से 20 दिसम्बर 2021 तक तथा तृतीय चरण के लिये 30 दिसम्बर 2021 से 06 जनवरी 2022 तक नाम निर्देशन पत्र लिये जाने तिथियों का निर्धारण किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा नाम निर्देशन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत नाम निर्देशन के संबंध में अभ्यर्थी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व शपथ पत्र दाखिल करने में असफल रहता है, तो समझाा जायेगा कि वह उस वर्ग का सदस्य नहीं है, जिसके लिये स्थान आरक्षित है। अभ्यर्थी नाम निर्देशन के संबंध में पुनः अवलोकन की अनुमति के लिये सक्षम अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जो मामले को तत्काल निपटारा करते हुये रिटर्निंग ऑफीसर को संसूचित करने की कार्रवाई करेंगे। प्रकरण प्रस्तुत करने की समय सीमा संवीक्षा के अगले दिवस पूर्वान्ह 11 बजे तक निर्धारित की गई है।
आदेश में पंचायत निर्वाचन पदों के अनुसार सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। जिसके तहत ग्राम पंचायत के पंच अथवा सरपंच पदों के लिये संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के लिये कलेक्टर कटनी और जिला पंचायत सदस्य के लिये संभागीय आयुक्त जबलपुर सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी होंगे।