420 स्लीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद पर हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत


स्लीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद पर हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

स्लीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक कब्रिस्तान भूमि पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की।
बीते दो महीनों से विवादित इस मामले में मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 5–10 सालों में एक हजार से अधिक कब्रें बनना संभव नहीं है।
इससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि कब्रिस्तान का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा साइट प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं।
8 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई तय की गई है।
तब तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को सभी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखने होंगे।

Badi Khabar