यूटिलिटी डेस्क।क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन आदि के लिए कई लोग ईएमआई भरते हैं। कई बार ईएमआई भरने में चूक जाते हैं। ऐसे में, बैंक वसूली एजेंट भेजता है। रिकवरी एजेंटों की सख्ती के कारण कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोन चुकाने वालों के भी कई राइट हैं और कोई भी वसूली एजेंट उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता।
अदालत द्वारा रिकवरी एजेंटों के खिलाफ निर्णय देने के बावजूद कई कर्जदारों ने उत्पीड़न की शिकायत की है। उपभोक्ता कमीशन ने भी बैंकों को अतीत में उनकी उगाही के लिए बाहुबलियों की भर्ती के लिए प्रेरित किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के सॉलिसिटर कुणाल मदान के अनुसार, हर देनदार के कुछ अधिकार हैं। इन अधिकारों को जानकर आसानी से रिकवरी एजेंटों से निपटा जा सकता है।